
वेतन वृद्धि रूकी, एरियर्स राशि की होगी वसूली, शिकायत पर संयुक्त संचालक ने बनाई थी जांच टीम
क्रांतिकारी संकेत न्यूज
रायगढ़। घरघोड़ा के तत्कालीन विकासखंड अधिकारी केशव प्रसाद पटेल के विरूद्ध संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग द्वारा की गई शिकायत जांच में आरोप साबित पाया गया। जिसके चलते तत्कालीन विकासखंड अधिकारी केशव प्रसाद पटेल को वेतन वृद्धि रोके जाने एवं उनके द्वारा दिए गए एरियर्स की राशि वापस वसूली किए जाने का आदेश दिया गया है।
ज्ञात हो कि केशव प्रसाद पटेल के विरूद्ध यह शिकायत हुई थी कि उनके द्वारा पुनरिक्षित वेतनमान एरियर्स राशि गलत तरीके से दिया गया है। जिसके चलते उस शिकायत पर संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर शिक्षा संभाग के द्वारा जांच टीम बनाई गई थी जिन्होंने जांच किया। जांच पर तत्कालीन बीईओ पटेल को दस्तावेज सहित अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। जो संचालनालय के 22/5/2024 के द्वारा पुन: अवसर प्रदान किया गया। लेकिन पूर्व बीईओ पटेल आरोपों को निराधार प्रमाणित करने में असफल रहे। इसके पूर्व भी दिए गए मौके पर पटेल का जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। जिसके चलते सजा दी गई।

जारी हुआ था आरोप पत्र
तत्कालीन बीईओ केशव प्रसाद पटेल के ऊपर यह शिकायत थी कि उनके द्वारा अनूप कुमार पटेल सहा. शिक्षक एलबी को पुनरिक्षित वेतनमान एरियर्स राशि 2,43,923/-रू. तथा मनोज यादव सहा. शिक्षक एलबी को पुनरिक्षित वेतनमान एरियर्स राशि 2,40,923/- रू. का भुगतान संबंधित कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका वेतन नियमन की जांच क्षेत्रीय उपसंचालक छ.ग. राज्य संपरीक्षा रायगढ़ द्वारा कराए बिना ही कर दिया गया। जबकि वेतन नियमन की जांच उपरांत भुगतान की गई राशि से कम राशि की पात्रता होने के कारण उपसंचालक संपरीक्षा रायगढ़ द्वारा वसूली हेतु पत्र जारी किया गया। जिसके चलते शासन की राशि का नुकसान तो हुआ ही था साथ ही नियम का उल्लंघन होने से विभाग की किरकीरी भी हुई।

अनुपस्थिति वेतन बिना नियम के जारी हुआ
पूर्व बीईओ केपी पटेल के द्वारा केवल एरियर्स में ही गड़बड़ी नहीं की गई। बल्कि अनुपस्थिति अवकाश के वेतन में भी गोलमाल किया गया। संजय निकुंज सहा. शिक्षक प्राथमिक शाला बरभांठा के विभिन्न अवधि के अनुपस्थिति का लगभग 267 दिवस की अवकाश स्वीकृति एक ही तिथि को विधिवत आवेदन प्राप्त किए बिना ही अवकाश स्वीकृत कर दिया गया। इसके अलावा साधराम राठिया माध्य.शाला कुर्मीभौना विकास खंड घरघोड़ा का 127 दिनों का अर्जित अवकाश एवं 63 दिवस लघुकृत अवकाश की स्वीकृति नियम के विरूद्ध दी गई। जिसके चलते शासन का नुकसान हुआ। पूर्व बीईओ पटेल का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण अधिनियम के विपरित पाए जाने पर छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील की धारा 9 के अंतर्गत पटेल को निलंबित किया जाकर आरोप पत्र दिया गया था जो सही पाया गया।
पटेल को मिली सजा
संपूर्ण जांच के बाद पूर्व बीईओ केशव प्रसाद पटेल के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी मूल पर व्याख्याता का असंचयी प्रभाव से आगामी 2 वेतन वृद्धि रोके जाने की सजा दी गई। तथा उप संचालक रायगढ़ द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर अनूप कुमार पटेल एवं मनोज कुमार यादव को किए गए अधिक भुगतान की वसूली किए जाने का आदेश दिया गया। इस प्रकार केशव प्रसाद पटेल को सजा देकर बहाल किया और शास. हाईस्कूल भालूमार विकासखंड घरघोड़ा में पदस्थ किया गया।