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प्रदेश भर के जजों को देनी होगा संपत्ति की जानकारी, रजिस्ट्रार जनरल विजिलेंस ने लिखा पत्र

क्रांतिकारी संकेत
बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विजिलेंस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करने कहा है। लिखे पत्र में मातहत ज्यूडिशियल अफसरों से 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में अर्जित या फिर चल व अचल संपत्ति की पूरी जानकारी 28 फरवरी तक देने कहा है। इसके लिए ज्यूडिशियल अफसरों को जानकारी देने व ब्यौरा तय तिथि से पहले जारी ई मेल पर अपलोड करने कहा है।
रजिस्ट्रार विजिलेंस आलोक कुमार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पत्र जारी किया गया है। प्रदेश में कार्यरत 526 न्यायिक अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी तय फार्मेट और जारी ई मेल के जरिए पेश करनी होगी।

इन संपत्तियों के संबंध में देनी होगी जानकारी
अचल संपत्ति में जमीन, मकान आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही बताना होगा कि इन संपत्तियों को अर्जित करने का उनका स्रोत क्या है। चल संपत्ति में जेवरात, बैंक में जमा राशि, शेयर, निवेश, एफडी, पीपीएफ, जीपीएफ, एनएसएस और अन्य रकम की जानकारी देनी होगी।

Mentor Ramchandra (Youtube)

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