
कई टैक्स पेयर्स अभी भी इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और देरी की वजह से परेशान हैं। रिफंड न मिलने पर जरूरी है कि आप अपनी ITR डिटेल्स और इनकम टैक्स पोर्टल पर स्टेटस तुरंत चेक करें।
क्रांतिकारी न्यूज़
(इनकम टैक्स रिटर्न) भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर निकल चुकी है। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है वे इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को रिफंड मिल गया है। कई लोगों का रिफंड 2-3 दिन में आ गया, वहीं कुछ लोगों को अब तक रिफंड नहीं मिला। अगर आपका रिफंड भी बन रहा है और अब तक नहीं मिला है तो आपको कुछ चीजें चेक करनी चाहिए।

कितने दिनों में आता है इनकम टैक्स रिफंड ?
टैक्स रिटर्न E-Verify कर लेते हैं, तभी रिफंड की प्रोसेस शुरू होती है। आमतौर पर ITR फाइल करने के 4-5 हफ्तों के अंदर रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर इतने वक्त बाद भी रिफंड नहीं आता है तो आपको देखना चाहिए कि कहीं ITR भरने में आपने कोई गलती तो नहीं की है। आपका ITR फॉर्म स्वीकार हुआ है या नहीं। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस तो नहीं भेजा है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रिफंड स्टेटस देख सकते हैं।
इस तरह चेक करें रिफंड स्टेटस
1. incometax.gov.in पर जाएं और अपने PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें। आपका PAN कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है, तो आपको ‘Link Now’ बटन पर क्लिक करके इसे पहले लिंक करना होगा।
2. टॉप मेनू से Services पर क्लिक करें और Know your Refund Status को सिलेक्ट करें।
3. E-File टैब पर जाएं और Income Tax Returns टैब पर क्लिक करिए और View Filed Returns ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। आपको रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
क्यों लगता है इतना वक्त
हफ्ते के अंदर मिल ही जाता है। ऐसा तब होता है जब सारी जानकारी इनकम टैक्स पोर्टल पर मौजूद जानकारी से मिलती है, जैसे AIS, TIS, फॉर्म 26AS आदि। अगर बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या कई डिडक्शन का मामला है, तो प्रोसेसिंग में 2 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर जानकारी में कोई गड़बड़ है और रिफंड की जगह ज्यादा है तो रिफंड में ज्यादा समय लग सकता है।
रिफंड में देरी की ये भी वजह
1. आपका बैंक अकाउंट अगर प्री-वैलिडेटेड नहीं है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी है।
2. बैंक अकाउंट में लिखा नाम PAN कार्ड की डिटेल से मैच नहीं होता है।
3. बैंक का IFSC कोड गलत है।
4. ITR में डाला गया बैंक अकाउंट बंद हो गया है।
5. PAN Card आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है।
क्या रिफंड की है कोई लिमिट
नहीं है। अगर आपका रिफंड 50 हजार रुपये से भी ज्यादा है, तो आपको बाकी रिफंड की तरह ही पूरा मिलेगा। बड़े रिफंड की डिपार्टमेंट एक्सट्रा जांच करता है, इसलिए थोड़ी देरी हो सकती है। अगर रिफंड मिलने में देरी होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिफंड पर 0.5% प्रति महीने की दर से आपको ब्याज भी देता है।
नोट : यह सामान्य जानकारी है किसी भी लिंक में जाने से पहले जाँच पड़ताल कर लेवें,





