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नाबालिग के अपहरण और दुष्‍कर्म के फरार आरोपी को घरघोड़ा पुलिस ने भेजा रिमांड पर

क्रांतिकारी संकेत
रायगढ़।
नाबालिग के अपहरण और शारीरिक शोषण मामले में घरघोड़ा पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी जाफर खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। यह मामला 9 मई 2024 का है, जब घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जाफर खान (23) ने बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाया और उसे झारखंड के गढ़वा जिले में अपने घर में रखा। 23 दिसंबर 2024 को पुलिस ने गढ़वा में दबिश देकर नाबालिग को आरोपी के घर से बरामद किया, लेकिन उस समय आरोपी और उसके परिजन फरार हो गए थे। बालिका की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए महिला पुलिस अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया और काउंसलिंग की। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पर अपहरण के साथ-साथ दुष्कर्म की धाराएं जोड़ते हुए धारा 376(2)(ढ), 342, 34 भादंवि और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपने माता-पिता की मदद से 7 मई से 22 दिसंबर 2024 तक नाबालिग को बंधक बनाकर रखा और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस को मिली मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी के पिता सहाजुद्दीन खान (60) को गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने धारा 342 हटाकर 344 भादंवि जोड़ी।
मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने 14 फरवरी 2025 को रायगढ़ रोड स्थित पावरग्रिड चौक, चुहकीमार से आरोपी जाफर खान को धर-दबोचा। गवाहों के समक्ष की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसका विधिवत बयान दर्ज कर चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और गिरफ्तारी के कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।
घरघोड़ा पुलिस ने इस कार्रवाई से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानूनी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

Mentor Ramchandra (Youtube)

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