
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला
क्रांतिकारी संकेत
रायगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा अवधि में कार क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति भुगतान में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 50 हजार 978 रुपए आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर देने का आदेश दिया है। साथ ही आवेदक को मानसिक क्षति के रूप में 5 हजार एवं वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए भी देने को कहा है। 45 दिन के भीतर अदा न करने पर सम्पूर्ण राशि पर आदेश दिनांक से 06 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज भी अदायगी दिनांक तक लगेगा।
सूत्रों के मुताबिक राजीव गांधी नगर जैतखंभ भजनडीपा रायगढ़ निवासी सिद्धार्थ अनंत आ. सुखलाल अनंत ने अपने स्वामित्व की कार विटारा ब्रेजा व्हीडी आई क्रमांक सीजी 13 एबी 5967 का ओरिएंटल इंश्योरेंंस कंपनी से बीमा कराया था। जिसकी अवधिक 27. 06.2022 से 26.06.2023 तक थी। उक्त वाहन दिनांक 15.12.2022 को थाना परिसर बरमकेला में खड़ी थी, जहाँ एक उग्र भीड ने उक्त वाहन को तोडफोड कर कार को पलटा दिया जिसके कारण उक्त वाहन में अत्यधिक क्षतिकारित हुई। उक्त घटना के संबंध में लिखित शिकायत थाना बरमकेला में दी गई और बीमा कम्पनी को भी सूचित किया गया। जिस पर बीमा कंपनी ने अपने सर्वेयर से क्षति का आंकलन करवाया गया। आवेदक द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत मारूति सत्या ऑटो मोबाईल्स लिमिटेड रायगढ़ में कराई, जिसमें 1,94,000 रुपए खर्च हुआ। इसके भुगतान हेतु उन्होंने बीमा कम्पनी के समक्ष क्लेम किया। परंतु बीमा कम्पनी के द्वारा उक्त क्लेम का भुगतान नहीं कर टाल मटोल किया जाने लगा। तब आवेदक ने बीमा कम्पनी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भी दिया। इस पर बीमा कम्पनी ने 18.12.2023 को पत्र प्रेषित कर क्लेम प्रकरण का निराकरण पुलिस अतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकने का उल्लेखित करते हुए क्लेम राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया। इस पर वाहन मालिक ने अपने अधिवक्ता एमएस रथ के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। जिस पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, सदस्य द्वय राजेंद्र कुमार पांडेय व श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आयोग ने पाया कि अनावेदक द्वारा क्षति की राशि आवेदक को प्रदान न कर सेवा में कमी की है। अतएव सर्वेयर द्वारा निर्धारित राशि 1,55,978 रुपए में 5,000 रुपए साल्वेज की राशि घटाया जाकर शेष राशि 1,50,978 रुपए आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए आवेदक को मानसिक, आर्थिक क्षति 5,000 रुपए एवं वाद व्यय 2,000 रुपए भी नियत किया जाता है। आयोग ने आदेश पारित किया कि बीमा कंपनी आवेदक वाहन मालिक को बीमा क्षति की राशि एक लाख पचास हजार नौ सौ अठहत्तर रुपए आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर अदा करेगा। साथ ही मानसिक क्षति के रूप में 5,000 रुपए एवं वाद व्यय के रूप में 2,000 रुपए भी आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदान करेगा। 45 दिन के भीतर अदा न करने पर बीमा कंपनी सम्पूर्ण राशि पर आदेश दिनांक से 06 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज भी देगी।