
क्रांतिकारी संकेत न्यूज रायगढ़। ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी से बेनीफिट प्लान के तहत कोरोना रक्षक पॉलिसी बीमा करने के बाद पॉलिसी धारक को कोरोना होने पर बीमा का लाभ नहीं दिया गया। इस पर पॉलिसीधारक ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर बीमित राशि दिलाने की फरियाद की थी। फोरम में उभय पक्ष की सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी करना पाये जाने पर बीमा राशि 2 लाख 50 हजार रूपए अदा करने का निर्देश जारी किया है।
मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ शहर केे बीड़ पारा लाल टंकी रोड निवासी रमेश कुमार अग्रवाल पिता लाला राम अग्रवाल ने दी ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी से बेनीफिट प्लान के तहत कोरोना रक्षक पॉलिसी बीमा कराया था। 14 अक्टूबर 2020 ये 25 जुलाई 2021 की मध्य रात्रि तक के लिए बीमा प्रीमियम राशि एक हजार 464 रूपए जीएसटी व स्टांप ड्यूटी सहित कुल एक हजार 728 रूपए का भुगतान उसके द्वारा किया गया था। इस प्लान के तहत कोविड 19 से पीडि़त हो अथवा 72 घंटे तक अस्पताल में भर्ती होने पर संपूर्ण बीमा की राशि पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी द्वारा दिया जाना था। रमेश कुमार अग्रवाल ने कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 21 नवंबर 2020 को एमएमआई अस्पताल रायपुर में भर्ती होकर अपना उपचार कराया था।
वहीं एक दिसंबर को उसे डिस्चार्ज किया गया था। रमेश अग्रवाल ने संपूर्ण दस्तावेज के साथ बीमा क्लेम के लिए आवेदन ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में जमा किया गया था। कंपनी की ओर से 6 सितंबर 2021 को क्लेम निरस्त कर दिया गया। इस पर रमेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर बीमा क्लेम की राशि 2 लाख 50 हजार रूपए दिलवाये जाने की फरियाद की थी। इस मामले में उभय पक्ष की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र पाण्डेय एवं श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी करना पाया गया। इस पर फोरम की ओर से फरियादी रमेश अग्रवाल को बीमा की राशि 2 लाख 25 हजार रूपए ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी को अदा करने का निर्देश दिया है। साथ ही मानसिक क्षति के रूप में दस हजार व वाद व्यय तीन हजार रूपए देने का आदेश जारी किया है।