
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कहा- सरकार आदेश वापस ले, नहीं तो कोर्ट करेगा आदेश
क्रांतिकारी न्यूज
रायगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले ने स्कूल के बच्चों की परेशानी बढ़ा दी थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा बोर्ड एग्जाम कराने का निर्णय लिया था। विभाग ने 3 दिसंबर को 2024-25 सत्र के लिए जिला स्तरीय केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा कराने का आदेश जरी कर दिया था। निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि लगभग वर्ष समाप्त हो चुका है, ऐसे में, बच्चों की तैयारी बोर्ड के हिसाब से नहीं हो पाएगी।
साथ ही पुस्तकें भी देरी से प्राप्त हुई हैं। जिसके चलते पढ़ाई में समय लग रहा है। बच्चों को पता नहीं होने के कारण अचानक बोर्ड की घोषणा होने से उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर इस मामले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बहस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि या तो आप पांचवीं-आठवीं की परीक्षा के आदेश को वापस लीजिए, नहीं तो सोमवार को कोर्ट आदेश करेगा। शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुए बहस के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और पांचवीं और आठवीं के अध्ययनरत बच्चों को बड़ी राहत मिली है। अब पांचवीं और आठवीं के बच्चों को बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा। अब देखना होगा कि यह आदेश सभी स्कूल के लिए होगा या केवल शासकीय या अशासकीय के लिए।