छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस थानों के CCTV सिस्टम को लेकर दिया सख्त निर्देश... CCTV हर समय चालू रहें और कम से कम 18 महीने का फुटेज सुरक्षित रखने का भी आदेश....

क्रांतिकारी न्यूज़ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग और फुटेज के रखरखाव को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि थानों में सिर्फ CCTV कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कैमरों का हर समय चालू रहना और रिकॉर्डिंग का निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रहना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कम से कम 18 महीने का CCTV फुटेज सुरक्षित रखना होगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी गौरेला थाने के एक NDPS केस में CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं होने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान की। फैसला 21 अगस्त 2026 को सुनाया गया।

पहले जानिए क्या है मामला

दरअसल, गौरेला थाने में दर्ज NDPS केस में आरोपी बनवारी लाल गुप्ता समेत चार आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोपियों का दावा था कि कथित घटना से एक दिन पहले पुलिस ने उन्हें थाने में बैठाकर रखा था। अपने दावे के समर्थन में आरोपियों ने 13 से 15 सितंबर 2024 के बीच की थाने की CCTV फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके साथ ही मोबाइल CDR और टावर लोकेशन भी मांगी गई थी।

18 महीने बाद CCTV फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट

ट्रायल कोर्ट में पुलिस की ओर से बताया गया कि संबंधित अवधि की CCTV फुटेज सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। पुलिस के मुताबिक 18 महीने की निर्धारित स्टोरेज अवधि पूरी होने के बाद फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि जब मांगी गई फुटेज अब उपलब्ध ही नहीं है, तो उसे पेश करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने पुलिस व्यवस्था पर जताई चिंता

फुटेज उपलब्ध नहीं होने के मामले में कोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि CCTV सिस्टम हर समय चालू रहना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त स्टोरेज और पावर बैकअप की व्यवस्था भी जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नष्ट नहीं होना चाहिए। CCTV व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है और इससे नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा होती है।

मुख्य सचिव और DGP को भेजी जाएगी आदेश की कॉपी

हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की CCTV संबंधी गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब थानों में CCTV कैमरों की कार्यशीलता, रिकॉर्डिंग की स्टोरेज और पावर बैकअप की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी भी तय होगी।

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