रायपुर में 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को जेल भेजने के आदेश, सरकारी पैसा गबन करने का मामला...

 छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर है। जहां अभनपुर विकासखंड के 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर की ओर से 30 दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें पूरा मामला सरकारी राशि के गबन से जुड़ा है। दरअअसल अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि का गबन और उस राशि को राजकोष में जमा करने के आदेश का उल्लंघन करने पर ये निर्दश जारी किया गया है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार न्यायालय अभनपुर (Abhanpur Court) से 30 दिनों का जेल भेजने का आदेश जारी किए जाने से पहले सभी पूर्व सरपंचों को न्यायालय उनकी चल/अचल संपति जब्त करने की कार्रवाई भी गई थी। इस दौरान संबंधित राशि चुकाने के लिए पर्याप्त साधन हो पाने के चलते संबंधित पूर्व सरपंचों द्वारा गबन की गई शासकीय राशि जमा करने में हीलाहवाली किया जा रहा था।

पूर्व सरपंचों ने नहीं दिया था नोटिस का जवाब

आपको बता दें एसडीएम न्यायालय (Abhanpur SDM)  द्वारा सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करके कहा था कि उनके कृत्य के लिए क्यों न उनको जेल भेज दिया जाए। जिस पर किसी भी पूर्व सरपंच द्वारा नोटिस का संतोषजनक और वैधानिक उत्तर नहीं दिया गया। जिसके बाद 18 मई को एसडीएम न्यायालय द्वारा सभी पूर्व सरपंचों को 30 दिन या फिर जब तक वे संबंधित राशि जमा नहीं कर देते हैं, तब तक उन्हें सिविल जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश की तामिली के लिए संबंधित पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का पत्र संबंधित थाना प्रभारी को भेज दिया गया है। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है।

इन पूर्व सरपंचों के खिलाफ आदेश जारी

सेवाराम यादव (पूर्व सरपंच घोंठ ) 1 लाख 96 हजार रुपए गोपाल ध्रुव (पूर्व सरपंच कुर्रु) 80 हजार रुपए गोपेश ध्रुव (पूर्व सरपंच आलेखुंटा) 50 हजार रुपए तुलसीराम बारले (पूर्व सरपंच खोला) 20 हजार 927 रूपए रामेश्वर प्रसाद डहरिया (पूर्व सरपंच परसुलीडीह) 5 लाख 90 हजार 387 रुपए थनवार बारले (पूर्व सरपंच पचेड़ा) 3 लाख 80 हजार रुपए सावित्री यादव (पूर्व सरपंच गोतियारडीह) 2 लाख 47 हजार 34 रुपए धर्मेंद्र यदु (पूर्व सरपंच चंपारण) 30 हजार 700 रुपए राधेश्याम लहरी (पूर्व सरपंच घुसेरा) 80 हजार रुपए तुकाराम कारले (पूर्व सरपंच भोथीडीह) 2 लाख रुपए सेवेंद्र तारक (पूर्व सरपंच तोरला) 1 लाख 56 हजार 915 रुपए शामिल हैं।

राशि जमा करने पर नहीं जाना पड़ेगा जेल

इस मामले में एसडीएम अभनपुर ने बताया कि अगर संबंधित ये सभी पूर्व सरपंच राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।

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